तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चालने आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 800 रू के अर्थदण्ड से किया दंडित
बुरहानपुर- अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री रंजना डोडवें ने वाहन को टक्ककर मारने वाले आरोपी नितिन उर्फ बंटी पिता गोविन्दा उम्र 23 वर्ष, न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 800 के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह ने बताया कि, थाना शाहपुर के अंतर्गत दिनांक 20-05- 2016 को करीब 4:30 बजे स्थान सीधखेडा से बडगॉव मोटर साईकिल बजाज प्लेटीना से जा रहा था तभी ही सीरपुर तरफ से एक टाटा मेजिक सफेद रंग का टी.0206 को वाहन चालक बंन्टी पिता गोविन्दा गोपालपुरा में तेज गति एंव लापरवाही से वाहन चलाकर सामने से संजय सिंह ठाकुर को टक्कर मार दी थी जिससे उसे चोटे आयी थी। प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा की गई और उन्होने विचारण पश्चात आरोपी को मा. न्यायालय से न्यायालय उठने तक कारावास एवं 800 रू के अर्थदंड से दंडित करवाया एवं ।