भोपाल- राज्य शासन के अधिकारी एवं कर्मचारी जो कि निगम-मंडलों तथा अन्य केंद्र एवं राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने से इनका एन.पी.एस. अंशदान भौतिक चालान के माध्यम से एजेंसी बैंक में जमा किया जाकर कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलन में है। लेकिन जनवरी 2020 से संबधित शासकीय सेवक कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल की वेबसाईट www.mptreasury.org पर सायबर कोषालय में उपलब्ध सुविधा के माध्यम से इम्पलाय कोड प्रविष्ट कर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अंशदान जमा करने की कार्यवाही कर सकेगें। इस प्रक्रिया से अभिदाता के अंशदान का कटोत्रा एवं शासकीय अंशदान बिना विलम्ब के तत्काल प्रान खाते मे जमा होगा। परिवर्तित व्यवस्था प्रारंभ हो जाने के कारण एक जनवरी 2020 के पश्चात भौतिक चालान के माध्यम से जमा अंशदान राशि एन.एस.डी.एल को प्रेषित नहीं की जा सकेगी। शासन से अधिकृत बैंक शाखाओं को निर्देशित किया जा रहा है कि जनवरी 2020 से लेखा शीर्ष 0071-500 में एनपीएस कटोत्री की राशि जमा नहीं की जाये। |
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रविवार, 29 दिसंबर 2019
अब मध्यप्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारियों का एनपीएस अंशदान इम्पलाय कोड प्रविष्ट कर इंटरनेट बैंकिंग से होगा जमा, बैंक में जनवरी 2020 से लेखा शीर्ष 0071-500 में एनपीएस कटोत्री की राशि जमा नहीं होगी
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