अवैध खनिज भंडारण पर हुई कार्रवाई |
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नरसिंहपुर | |
कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर 17 मई को ग्राम खमरिया तहसील गोटेगांव के शासकीय खसरा नंबर 323/ 2 में श्री ऋषिराज पिता परमानंद पटैल निवासी मालीवाड़ा तहसील गोटेगांव द्वारा 100 घन मीटर रेत खनिज का अवैध भंडारण किया जाना पाया गया। खनिज निरीक्षक द्वारा श्री ऋषिराज पटैल पर मध्य प्रदेश रेत नियम 2018 के नियम 23 के तहत रॉयल्टी राशि का 60 गुना रुपए 6 लाख रुपए अर्थ दंड तथा उसके समतुल्य राशि रुपए 6 लाख पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 12 लाख रुपए की राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। साथ ही जब्तशुदा 100 घन मीटर रेत राजसात की जाती है। उन्होंने खनिज अधिकारी को उपरोक्त राशि श्री ऋषिराज पटैल से वसूल कर विधिवत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। |
बुधवार, 18 दिसंबर 2019
अवैध खनिज भंडारण पर हुई कार्रवाई
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