बुरहानपुर- ( मेहलका अंसारी) अभियोजन अधिकारी श्री सुनिल कुरील द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री धीरेन्द्र सिंह मंडलोई ने अवैध शराब का परिवहन कर रहे आरोपी सिद्धार्थ पिता गंभीर सोनवणे, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम बिरोदा, बौद्धवाडा, थाना लालबाग जिला बुरहानपुर को 2 माह के कारावास एवं 2000रू के अर्थदण्ड से दंडित किया।
अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि आबकारी उप निरीक्षक अभिलाषा वर्मा द्वारा दिनांक 24.11.2017 को गश्त के दौरान ग्राम पाडलिया से बिरोदा की ओर आ रही आरोपी सिदधार्थ की मोटर सायकिल की पंचान के समक्ष तलाशीली गई। तलाशी के दौरान मोटर सायकिल की टंकी के उपर लाल-पीले थैले में रखे पॉलीथिन के 12 पाउच, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 750 एम.एल. कुल मात्रा 9 लीटर हाथ भट्टी शराब भरी थी, को मोटरसायकिल के साथ जप्त किया गया।जप्त मदिरा की मौके पर ही देखकर, सुंघकर,चखकर व यांत्रिक परीक्षण द्वाराजांच करने पर महुआ निर्मित हाथ भट्टी की शराब होना पाई गई। अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर मौके पर विधिवत कार्यवाही की गई। पश्चात् आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(1) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जमानती अपराध होने से अभियुक्त द्वारा मौके पर जमानत पेश करने पर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। आरोपी सिदधार्थ को पूर्व में भी अवैध मदिरा रखने के कारण न्यायालय द्वारा दंडित किये जाने केकारण अपराध की पुनरावृत्ति होने से म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 45 के तहत भी अपराध दंडनीय पाया गया। बाद विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया गया।प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई उन्होंने विचारण पश्चात आरोपी सिद्धार्थ पिता गंभीर सोनवणे उम्र-27 वर्ष निवासी ग्राम बिरोधा बौद्ध वाडा, थाना लालबाग जिला बुरहानपुर को 2 माह के कारावास एवं 2000रू के अर्थदण्ड से दंडित कराया।