बुधवार, 18 दिसंबर 2019

चायना डोर के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध

















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चायना डोर के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध
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शाजापुर | 


 

    पतंगबाजी में चायना डोर के उपयोग से आम जनता एवं पशु-पक्षियों के जीवन को बचाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत चायना डोर के उपयोग एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
     उल्लेखनीय है कि जिले में मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी करने की परम्परा है साथ ही वर्तमान में भी पतंगबाजी में चायना डोर का उपयोग हो रहा है। चायना डोर के कारण विभिन्न घातक दुर्घटनाएं सामने आई है। दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा चायना डोर के उपयोग का 18 दिसम्बर 2019 से 31 जनवरी 2020 तक प्रतिबंध लगाया है। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी के लिए चायना डोर का उपयोग एवं संग्रहण नही कर सकेगा, साथ ही पतंगो की दुकानों पर चायना डोर न तो विक्रय के लिए रखी जा सकेगी और ना ही विक्रय किया जा सकेगा। धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंध लोकहित में एक पक्षीय रूप से जारी किए गए है। कोई भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।






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