एड्स रोगियों को है निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार - न्यायाधीश श्री मिश्र |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व आईसीटीसी ने चेतना सेंटर में किया विधिक साक्षरता शिविर आयोजित |
गुना | |
एड्स रोगियों को भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता) विनियम 2010 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपके इस अधिकार का संरक्षण करने के लिये पूर्णतः प्रतिबद्ध है। यह विचार जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना श्री राजेश कुमार कोष्टा के मार्गदर्शन में ''कम्यूनिटी मेक द डिफरेंस'' थीम पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आईसीटीसी के सहयोग से एड्स के संबंध में 6 दिसम्बर 2019 तक आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में सेंट ऐलिजाबेथ सोसायटी द्वारा संचालित चेतना केयर सेंटर महावीरपुरा गुना में एड्स रोगियों के बीच आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ए0के0मिश्र ने मुख्य अतिथि व्यक्त किये। कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय गुना से आईसीटीसी काउन्सलर श्री नीरज बैध द्वारा एड्स मरीजों से नियमित रूप से आईसीटीसी गुना आकर दवाई प्राप्त करने तथा हर छः माह में एआरटी सेंटर शिवपुरी से अपनी जांच कराये जाने का अनुरोध किया तथा एड्स रोगियों की दिनचर्या व आहार आदि के संबंध में भी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में अपर जिला जज श्री प्रदीप दुबे द्वारा व्यक्त किया गया कि एड्स के साथ सामंजस्य कर जिस तरह से आप अपना जीवन यापन कर रहे है वो वास्तविक रूप से सराहनीय है। यदि आप चाहे तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से रिसोर्स पर्सन के रूप में जुड़कर प्राधिकरण द्वारा एड्स से संबंध में चलाये जा रहे जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग कर सकते है। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा एचआईवी व एड्स के संबंध में चलाये जा रही योजनाओं व जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुये एड्स रोगियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान कराने के लिये प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलेंटियर्स की सहायता के संबंध में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर चेतना केयर सेंटर की संचालिका सिस्टर रेजी पॉल सहित उनका स्टाफ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना स्टाफ एवं एड्स रोगी एवं उनके परिजन उपस्थित रहे। |
शुक्रवार, 6 दिसंबर 2019
एड्स रोगियों को है निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार - न्यायाधीश श्री मिश्र
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