शनिवार, 14 दिसंबर 2019

ग्वालियर हाईकोर्ट की लोक अदालत में पक्षकारों की आपसी सहमत से 214 प्रकरणों का निराकरण

ग्वालियर हाईकोर्ट की लोक अदालत में पक्षकारों की आपसी सहमत से 214 प्रकरणों का निराकरण
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ग्वालियर | 


 

 

 


   


    राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में आज शनिवार को म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री शील नागू, प्रशासनिक न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।
    इस लोक अदालत में माननीय न्यायाधिपति श्री शील नागू एवं डॉ. प्रदीप कश्यप, सामाजिक कार्यकर्ता, माननीय न्यायाधिपति श्री एस ए धर्माधिकारी एवं श्री संजय गुप्ता एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक एवं श्री प्रशांत शर्मा, एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री जी एस अहलूवालिया एवं श्री विवेक जैन, एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव एवं श्री योगेश चतुर्वेदी, एडवोकेट तथा माननीय न्यायाधिपति श्री विशाल मिश्रा एवं श्री हरीश दीक्षित, एडवोकेट की खण्डपीठ के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर 214 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
    दिनांक 19.03.2018 को मृतक अरविंद शर्मा उर्फ बंटी अपने पिता के साथ गुरजना तिराहे से पैदल अपने गाँव गुरजना तहसील जौरा जिला मुरैना जा रहा था, तभी बोलेरो क्रमांक – सी.जी.-10 एन.ए.-2727 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और अरविंद को टक्कर मार दी, जिससे अरविंद को गंभीर चोटें आईं और उसकी घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की लोक अदालत में मोटन दुर्घटना क्लेम अधिकरण सबलगढ़ जिला मुरैना द्वारा मृतक के वारिसान को दिलाए गए क्षतिधन में 2 लाख 98 हजार रूपए की राशि की वृद्धि की गई। एक अन्य प्रकरण में उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण चाचौड़ा जिला गुना द्वारा आवेदक को दिलाए गए क्षतिधन में 1 लाख 60 हजार रूपए की राशि की वृद्धि की गई।





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