शनिवार, 7 दिसंबर 2019

होटल शीतल पैलेस पर 05 हजार रुपये का जुर्माना

















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होटल शीतल पैलेस पर 05 हजार रुपये का जुर्माना
बायलर किया गया सीज, पंजीयन निरस्‍त, सात दिनों में लायसेंस बनाने के निर्देश
बालाघाट


 

 

 


    आम जनता को बगैर मिलावट की साफ-स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर श्री दीपक आर्य के मार्गदर्शन में जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के स्थानीय निर्माताओं व विक्रताओं के प्रतिष्ठानों, रेस्टोरेंट, होटल, मिठाई की दुकान आदि पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नगरपालिका के अमले द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज 07 दिसम्बर को डिप्टी कलेक्टर सुश्री आयुषी जैन के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नगर पालिका की टीम द्वारा होटल शीतल पैलेस में छापामार कार्यवाही की है।
    आज 07 दिसम्‍बर 2019  को भटेरा रोड स्थित होटल  शीतल पैलेस में छापा मार कार्यवाही की गई। इस दौरान टीम द्वारा होटल शीतल पैलेस के किचन का निरीक्षण किया गया।  किचन में खाद्य  सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सामग्री के रख रखाव एवं स्‍वच्‍छता का ना होना पाया गया। किचन में एक्‍सपायरी डेट की खाद्य सामग्री भी पायी गयी और खाद्य सामग्रियों को जंग लगे टीन में अस्‍त-व्‍यस्‍त तरीके से रखना पाया गया जो स्‍वास्‍थ्‍य के लिये नुकसानदायक है। फ्रिजर में रखी एक्‍सपायरी डेट की खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया। स्‍वच्‍छता ना होने पर नगर पालिका टीम द्वारा होटल शीतल पैलेस के प्रबंधन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
    टीम द्वारा होटल शीतल पैलेस के किचन का निरीक्षण करने पर 9 बोरी पानी पाउच के पाये गये जिसमें पेकिंग डेट नहीं थी। यहां पर एवरेस्ट मसाला के 27 पैकेट, 05 किलोग्राम बेसन, 04 किलोग्राम मिर्ची पावडर, खोपरा किश, लिज्जत पापड़, मक्का आटा,  बाजारा आटा, सोजी, धारा तेल, कालीमिर्च के पैकेट एक्सपायरी डेट के पाये गये। जिसे नगर पालिका टीम द्वारा नष्ट करने की कार्यवाही की गई एवं अवैध रूप से संचालित बॉयलर (वर्तमान स्थिति में बंद) को सीज किया गया। कार्यवाही के दौरान होटल शीतल पैलेस से खाद्य सामग्री मिर्ची पावडर, चीज एवं खोवा के नमूने लिये गये और प्रयोगशाला जांच के लिए भेजने की कार्यवाही की गई।
    कार्यवाही के दौरान होटल शीतल में खाद्य सामग्री के निर्माण के लिये संबंधित विभाग के दस्‍तावेजो की जांच की गई तो पाया गया कि होटल प्रबंधन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपना पंजीयन कराया गया है। जबकि उसे लायसेंस प्राप्त करना चाहिए। इस पर होटल शीतल पैलेस का खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया पंजीयन निरस्त कर दिया गया है और प्रबंधक को सात दिनों के भीतर लायसेंस प्राप्त करने कहा गया है। होटल शीतल पैलेस में की गई कार्यवाही के दौरान डिप्टी कलेक्टर सुश्री आयुषी जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वाजिद मोहिब, श्री योगेश डोंगरे एवं श्रीमती संध्या मार्कों एवं नगर पालिका की टीम मौजूद थी।







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