बुरहानपुर - शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदपुरा में आज पास्को एक्ट बालकों से मैत्री पूर्ण संबंध विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वीरेद्र एस. पाटीदार के मागदर्शन में उक्त शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर को संबोधित करते हुये प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री उपेन्द कुमार सोनकर ने बताया कि पास्को एक्ट के अंतर्गत बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसकें अंतर्गत अश्लील चित्र दिखाना एवं अन्य प्रकार से शोषण करना अपराध के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को संविधान के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिसके अनुसार वह शिक्षा प्राप्त कर देश को आगे बढ़ाने के लिये अग्रेसित हो सकें एवं उन्होंने कहा कि बालश्रम अपराध है।
शिविर को संबोधित करते हुये जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल ने कहा कि राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजना बालकों से मैत्रपूर्ण संबंध के अंतर्गत शिविर का आयोजन कर बच्चों को उनके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। उन्होंने कहा कि किसी बालक को समस्या होने पर चाईल्ड हेल्पलाइन नं. 1098 पर संपर्क कर सकते है।