गुरुवार, 26 दिसंबर 2019

कलेक्टर ने रायल्टी की राशि 15 दिवस के भीतर जमा करने के दिए निर्देश

 
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खरगौन | 


 मात्रा से अधिक पत्थर का उत्खनन कर गिट्टी का निर्माण करने वाले पट्टेदार को कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने 15 दिवस के भीतर रायल्टी की राशि जमा करने के निर्देश दिए है। खनिज कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार डायवर्सन रोड़ निवासी मांगीलाल पिता मन्नालाल माली का ग्राम कुंडिया तहसील गोगावां के खसरा नंबर 56/1, के पैकी रकबा 2.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर क्रेशर आधारित पत्थर खनिज का उत्खनिपट्टा 23 मार्च 2008 से 22 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए स्वीकृत था। इस उत्खनिपट्टे की अवधि गत 22 मार्च 2018 को समाप्त हो गई है। पट्टेदार को पत्र तथा अन्य माध्यमों से माह जुलाई 2018 से 22 मार्च 2018 तक के कर निर्धारण के लिए रिकार्ड कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन अभी तक रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया। शासन के राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए इस संबंध में खनिज निरीक्षक खरगोन द्वारा खदान का भौतिक सत्यापन करवाया गया। खनिज निरीक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान मौके पर उत्खनित गड्ढे की माप ली गई। उत्खनित गड्ढे में औसत 1 मीटर की गहराई तक मुरूम की परत पाई गई, जिसे कम करने पर गड्ढे की माप ली गई। माप अनुसार लगभग 36 हजार घनमीटर पत्थर का उत्खनन कर गिट्टी का निर्माण होना पाया गया तथा कार्यालयीन रिकार्ड अनुसार पट्टेदार द्वारा 6451 घनमीटर खनिज पत्थर गिट्टी का विक्रय किया गया। गड्ढा माप अनुसार उत्खनन किए गए पत्थर गिट्टी की मात्रा 36 हजार घनमीटर में से कार्यालयीन रिकार्ड अनुसार पट्टाधारी द्वारा विक्रय किए गए खनिज पत्थर गिट्टी की मात्रा 6451 घनमीटर को कम करने पर 29549 घनमीटर अधिक पत्थर का उत्खनन कर गिट्टी का निर्माण किया गया। इसके लिए 29 लाख 54 हजार 900 रूपए रायल्टी अतिरिक्त देय होती है। कलेक्टर श्री डाड ने पट्टेदार को यह रायल्टी की राशि 15 दिवस के भीतर जमा करने के लिए आदेशित किया है।



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