बुधवार, 18 दिसंबर 2019

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं का निराकरण समय-सीमा में करें : कलेक्टर

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं का निराकरण समय-सीमा में करें : कलेक्टर
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टीकमगढ़ | 


 

     कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह ने निर्देशित किया गया है कि सभी प्रकार की सेवाओं के आवेदन पत्र समय-सीमा में निराकृत करें। उन्होंने निर्देशित किया कि यदि किसी भी प्रकार की सेवा का आवेदन पत्र समय-सीमा में निराकृत नहीं होता है तो म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा के अंतर्गत स्वप्रेरणा से अपील दर्ज करते हुये शस्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
    साथ ही उन्होंने निर्देशित किया है कि म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समस्त सेवाओं के आवेदनों का पंजीयन ऑनलाईन हो गया है परन्तु कई सेवायें ऐसी है जिनके आवेदन पत्रों का अभी भी लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से पंजीयन नहीं हो रहा है (विषेष रूप से आरसीएमएस के प्रकरण)। इस हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय में आने वाले समस्त आवेदन पत्रों का पंजीयन लोक सेवा केन्दों के माध्यम से हो और साथ ही कार्यालय में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आवेदन पत्रों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित हो।



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