मंगलवार, 3 दिसंबर 2019

मारपीट करने वाले आरोपी की सजा बरकरार

















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मारपीट करने वाले आरोपी की सजा बरकरार
 
रायसेन | 


 

 

 


   

    माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी श्रीराम बरकड़े आ. श्री धनीराम बरकड़े निवासी ग्राम बोरपानी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र. की दोष्सिद्धि के विरुद्ध की गई अपील को अस्वीकार करते हुए धारा 323 भा.द.सं. में न्यायालय उठने की सजा तथा कुल एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। इस मामले में शासन की ओर से श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज ने पैरवी की।
    उल्लेखनीय है कि फरियादी बलीराम 28 जुलाई 2013 को विनेका बाजार करके अपने घर ग्राम मोकलवाडा आ रहा था। जैसे ही वह विनेका से मोकलवाडा के बीच पहुंचा तो पीछे से बोरपानी का श्रीराम अपशब्द कहने लगा और फरियादी को थप्पड-मुक्कों से मारने लगा। फरियादी के बचाव करने पर आरोपी ने उसे किसी धारदार चीज़ से बाएं हाथ की उंगली में मार दिया जिससे उसको चोट आई। आरोपी जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। उसके बाद फरियादी ने चौकी गौहरगंज जिला रायसेन में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। पुलिस ने आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस मामले में विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए दण्डादिष्ट किया गया था। अपील न्यायालय द्वारा भी आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।







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