महिला और उसके पति से मारपीट करना आरोपियों को महंगा पड़ा विशेष न्यायलय ने 2 साल की सजा और 12 हजार अर्थदंड से दण्डित किया
हरदा ।धारा 325, मे 2-2 वर्ष का कारावास और 2-2 हजार का अर्थदंड 323 मे 1-1 हजार का अर्थदंड sc/st एक्ट की धारा 3(1)(va ) मे 2-2 वर्ष का कारावास और 2-2 हजार का अर्थदंड तथा 3(1)(s) मे 6 माह की सजा और 1-1 हजार का अर्थदंड सभी सजाये एक साथ चलेंगी ।अधिवक्ता सुखराम बामने ने बताया कि मामला 19 मई का है जिसमें आरोपी महेश सारण और दीपक सारण निवासी चौकड़ी ने फरियादी मोतीराम और उसकी पत्नी मिसर बाई के साथ गुर्जर बोर्डिंग के पास मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी और जातिगत गालिया दी
फरियाद ने रिपोर्ट मे बताया की 15000/- शौचालय बनाने के लिए आरोपी से लिए थे उसके बदले मे व्याज सहित 50 हजार लोटा दिए फिर भी और राशि की बसूली के लिए गुर्जर बोर्डिंग के पास आरोपीगण ने फरियादी मोतीराम के साथ मारपीट कर रहे थे तभी उसकी पत्नी मिसरबाई विचबचाव मे आई तो आरोपियों ने उसका हाथ मरोड़ दिया और धक्का देकर गिरा दिया जिससे उसके पैर मे फेक्चर हो गया इस घटना की शिकायत अजाक्स थाना हरदा मे की जिस पर से अपराध क्रमांक 04/17 धारा 323, 325, 294, 506 और sc /st एक्ट मे मामला क़ायम कर विवेचना की और चालान विशेष न्यायालय हरदा मे पेस किया कोर्ट मे अभियोजन ने आठ साक्षीओ की साक्ष्य न्यायलय के समक्ष कराई सभी ने घटना की पुष्टि की इस आधार पर अभियोजन पक्ष ने अपना मामला संदेह से परे साबित किया कोर्ट ने गवाह और सबूतों के आधर पर दोषसिद्ध पाया
विशेष न्यायाधीश एस के.जोशी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को सजा अर्थदंड सभी सजाये एक साथ चलेंगी ।
आरोपियों पर न्यायलय ने कुल 12 हजार का अर्थदंड लगाया और उसमे से 4 हजार की राशि पीड़ित पक्ष को प्रतिकर के रूप मे देने के आदेश दिया शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने की है ।
हरदा से मुईन अख्तर खान