मंगलवार, 17 दिसंबर 2019

नगरीय निकायो के वार्डो में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का 20 दिसम्बर को होगा आरक्षण


बुरहानपुर - मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1986 की धारा 11 एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 क और मध्य प्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के अंतर्गत नगर पालिका निगम बुरहानपुर के 48 वार्ड एवं नगर परिषद् शाहपुर के 15 वार्डो के आरक्षण संबंधी कार्यवाही 20 दिसम्बर, 2019 को प्रातः 10.30 बजे से की जायेगी। आरक्षण संबंधी कार्यवाही कलेक्टेªट सभाकक्ष में होगी।
यह जानकारी कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने दी। उन्होंने पुलिस विभाग को कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य दायित्व सौंपा है। वार्डो का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए किया जा रहा है। कलेक्टर श्री राजेश कुमार कौल ने आरक्षण संबंधी कार्यवाही करने के लिए दल का गठन किया है। जिसमें दल प्रभारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोहन सक्सेना, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण श्री मोहम्मद सलीम खान, राजस्व अधिकारी श्री एम.एल.सोलंकी, श्री प्रमोद मोदी सहायक अधीक्षक जिला निर्वाचन कार्यालय, राजस्व निरीक्षक श्री संजय जैन को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उक्त अधिकारी आरक्षण संबंधी समस्त कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेंगे।      


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