मंगलवार, 31 दिसंबर 2019

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील की पहल पर वक्फ सम्पत्ति बेचने वाले के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज

भोपाल - पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री आरिफ अकील की पहल पर होशंगाबाद में वक्फ सम्पत्ति बेचने वाले पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। अवैध विक्रय से वक्फ को लगभग एक हजार करोड़ की क्षति हुई है। शेख मोहम्मद फाज़िल साहब मरहूम वाके होशंगाबाद की वक्फ सम्पत्ति को अवैध रूप से विक्रय करने वाले विक्रयकर्ता परिवार के विरुद्ध जिला होशंगाबाद, थाना कोतवाली में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। वक्फ अधिनियम-1995 संशोधित 2013 की धारा-52 (2-ए) के तहत भादवि की धारा-406 एवं 34 के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है। मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री आरिफ अकील ने 30 दिसम्बर को जिला अंतर्गत वक्फ से संबंधित समस्याओं एवं वक्फों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि वक्फ शेख मोहम्मद फाज़िल साहब मरहूम वाके, होशंगाबाद की वक्फ सम्पत्ति को अवैध रूप से बेचा गया।


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