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शाजापुर | |
कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने विकासखण्ड शुजालपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड़ी में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 अजय सिंह को सोषल मीडिया में लोकसेवक के आचरण के प्रतिकूल पोस्ट किये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। अजय सिंह का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उल्लंघन की श्रेणी में होने से कदाचरण की परिधि में आता है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी शुजालपुर नियत किया गया है। अजय सिंह को निलम्बन अवधि में मूलभूत नियम 53 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। |
शनिवार, 21 दिसंबर 2019
सहायक ग्रेड-3 अजय सिंह निलम्बित
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