सोमवार, 16 दिसंबर 2019

शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के हेतु धारा 144 तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

















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शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के हेतु धारा 144 तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
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सिवनी | 


 

     कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक सिवनी के प्रतिवेदन के आधार पर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गये है तथा आगामी 24 दिसम्बर 2019 तक लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
    कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने बताया की नागरिकता संशोधन अधिनियम की सवेंदनशीलता के परिपेक्ष्य में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं मानव जीवन और लोक संपत्ति की क्षति रोकने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। पारित आदेश के अंतर्गत जिले की समस्त राजस्व सीमा में सभी पटाखा दुकान बंद रहेगी तथा पटाखा चलाना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा और न ही धारदार, अस्त्र-शस्त्र, गोलाबारूद को लेकर चलेगा अथवा प्रदर्शन करेगा। डी.जे.के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है। सोशल मीडिया द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम में धार्मिक भावनाओं , भड़काने वाले मैसेज पोस्ट नहीं किये जायेंगे और आपत्तिजनक पोस्टर आदि का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस रैली का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा और जिले की सीमा में किसी भी स्थान पर अवैध जमाव, भीड़ का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। आदेश का उल्लघंन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। 






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