सोमवार, 9 दिसंबर 2019

शासकीय कार्य में बाधा पहुचाने तथा गाली गलौच करने वाले 4 आरोपीगण को न्‍यायालय उठने तक कारावास एवं अर्थदण्‍ड से किया दंडित

शासकीय कार्य में बाधा पहुचाने तथा गाली गलौच करने वाले 4 आरोपीगण को न्‍यायालय उठने तक कारावास एवं  अर्थदण्‍ड से किया दंडित


बुरहानपुर-  अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा अभियोजित प्रकरण में  मा. न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट  श्री आर.एस. बघेल ने गाली गलौच एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुचाने पर आरोपीगण पूनमचंद पिता गुलाब उम्र 72 वर्ष, सुशीलाबाई पति शिवराम उम्र 55 वर्ष,  सुनील पिता शिवराम उम्र 35 वर्ष, अनिल पिता शिवराम उम्र 32 वर्ष सभी निवासी फोफनार थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर को न्‍यायालय उठने तक कारावास एवं 300-300 रू  के अर्थदण्‍ड से किया दंडित किया।
  अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर ने बताया कि, थाना शाहपुर के अंतर्गत दिनांक 21-07- 2016 को करीब 2:30 बजे स्‍थान बुरहानपुर ग्राम दहीहांडी खेत के पास सार्वजनिक स्‍थान पर लोकसेवक जो कि नायब तहसीलदार बुरहानपुर नया मोहल्‍ला शाहपुर के राजस्‍व प्रकरण क्रमांक 04/अ.13/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 14.06. 2016 के पालन में रास्‍ते को खुलवाकर अपने लोक कर्तव्‍य का निर्वाह कर रहे थे जिसमें आरोपीगण के द्वारा गाली गलौच कर व आरोपी सुशीलाबाई के द्वारा आडी खंती के पास सोकर लोक सेवकों के लोककृत्‍य के निर्वाहन में बाधा उत्‍पन्‍न की तथा उन्‍हें अश्‍लील गालियॉ दी । फरियादियो की रिपोर्ट पर थाना शाहपुर के अंतर्गत अपराध पंजीबदध किया गया।।
   प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा की गई और उन्‍होने विचारण पश्‍चात आरोपीगण  पूनमचंद पिता गुलाब उम्र 72 वर्ष, सुशीलाबाई पति शिवराम उम्र 55 वर्ष,सुनील पिता शिवराम उम्र 35 वर्ष, अनिल पिता शिवराम उम्र 32 वर्ष सभी निवासी फोफनार थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर को 300-300 रूपये कुल 1200 रू अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया एवं अर्थदण्‍ड न चुकाने की स्थिति में 10-10 दिन का कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया।


 


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