बुरहानपुर- जिला पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को बार-बार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने से मना करने के बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा गलतियों को दोहराया जा रहा है ऐसा ही मामला आज थाना शाहपुर में मुस्लिम समाज के विरुद्ध धार्मिक भावनाएं भड़काने एवं आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर धारा 188 295 का भा द वि का अपराध कायम किया गया है। थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह यादव ने घटना का विवरण देते हुए बताया कि थाना शाहपुर के ग्राम बोरगांव में रहने वाले विनोद चौहान द्वारा सीएबी और एनआरसी का उल्लेख करते हुए अपने मोबाइल से मुस्लिम समाज को आक्रोशित करने वाली पोस्ट जिसमें मुस्लिम समाज की महिलाओं के बारे में लड़कियों के बारे में एवं खतना करने के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट अपने फेसबुक पर डाली जिससे मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा आपत्ति ली गई इस आपत्ति के बाद थाना शाहपुर पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा लिखित आवेदन देने पर आरोपी विनोद पिता सरदार सिंह चौहान उम्र 22 वर्ष निवासी बोरगांव के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसे न्यायालय के माध्यम से जेल भिजवाया जाएगा।