बुरहानपुर (मेहलका अंसारी )राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर श्री वीरेन्द्र एस0 पाटीदार के मार्गदर्शन में स्ट्रार स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र में महिला सिलाई प्रशिक्षण समूह में मध्यस्थता, महिलाओं के अधिकार, भारतीय संविधान विषय पर शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्री संजीव कुमार गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नरेन्द्र पटेल, न्यायाधीश आयुष कनेल, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल एवं स्ट्रार स्वरोजगार केन्द्र के निर्देशक संदीप कुमार रावत के साथ साथ प्रशिक्षित महिला समूह उपस्थित रहे।
शिविर को संबोधित करते हुए अपर जिला न्यायाधीश श्री संजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि मध्यस्थता एक ऐसा माध्यम है जिसमें स्वयं के निर्णय पर मध्यस्थता आरंभ की जाती है। जिसमें दोनों पक्षकार सहमत होने पर मध्यस्थता का निराकरण किया जाता है। मध्यस्थता की प्रक्रिया गोपनीय है। शिविर को संबोधित करते हुये श्री गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को संपत्ति में पूर्ण अधिकार है एवं विवाह पश्चात् भी पैतिृक संपत्ति से उनका अधिकार समाप्त नहीं होता है।
उक्त शिविर को संबोधित करते हुये श्री नरेन्द्र पटेल ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य रहता है कि ऐसी प्रथाओं को त्यागें जो स्त्री के विरूद्ध हो तथा दहेज जैसी प्रताड़ना का त्याग करना चाहिए क्यों दहेज लेना एवं देना दोनों अपराध की श्रेणी में आते है। श्री पटेल ने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से पारिवारिक विवाद का निराकरण शीघ्र अतिशीघ्र किया जा सकता है। जिससे पुनः एक होकर हुये विवाद को निराकरण कर वापस एक परिवार में रह सकते है जिसमें मध्यस्थता की अहम भूमिका है।
शिविर को संबोधित करते हुये न्यायाधीश श्री आयुष कनेल ने कहा कि संविधान में मूल अधिकार सभी को प्राप्त है। जिसका उल्लघंन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार उपचार प्राप्त कर सकते है। कार्यक्रम का संचालन स्ट्रार स्वरोजगार के निर्देशक संदीप कुमार द्वारा किया गया। उक्त जानकारी जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल ने दी।
गुरुवार, 26 दिसंबर 2019
स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
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