सोमवार, 9 दिसंबर 2019

तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति का गठन

तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति का गठन
हरदा 09 दिसम्बर 2019/सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत जिला स्तर पर तम्बाकू के प्रभावी रूप से नियंत्रण के लिये जिला स्तरीय समिति का गठन कलेक्टर श्री एस. विश्वनाथन की अध्यक्षता में किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति में नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, जिला खाद्य एवं औषधि निरीक्षक, जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी,  संस्था के प्रतिनिधि तथा आट्र्स एवं कामर्स काॅलेज हरदा एवं पाॅलिटेक्निक काॅलेज हरदा के प्राचार्य को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4,5,6 एवं 7 के अंतर्गत की गई कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी। 
हरदा से मुईन अख्तर खान


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