बुरहानपुर - म.प्र.खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार एवं जिला कलेक्टर श्री राजेष कुमार कौल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जायन्ट्स गु्रप ऑफ बुरहानपुर, जनजागृति संस्था तथा जिला उपभोक्ता अधिकार संगठन के तत्वावधान में आज 24 दिसम्बर 2019 वार मंगलवार को दोपहर नेपा क्लब ऑडिटोरियम अम्बेडकर चौराहा पर आयोजित किया गया।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री राजेष कुमार कौल द्वारा कार्यषाला में उपस्थित समस्त उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक उपभोक्ताओं को अधिकार एवं सुरक्षा प्रदान किये गये है साथ ही साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम के तहत जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तर उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रावधान है। जिसके तहत संबंधित उपभोक्ता निर्धारित वित्तीय सीमा के अनुसार आवेदन कर सकते है।
कलेक्टर द्वारा जानकारी दी गई कि यह अधिनियम अत्यंत ही सुलझा हुआ है। इसमें विभिन्न तरह के कानूनी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ता है। पीड़ित उपभोक्ता साधारण आवेदन के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। कार्यक्रम में कलेक्टर द्वारा उपभोक्ताओं से अपील की गई कि वे किसी भी प्रकार की सामग्री, उत्पाद लेने के उपरांत उसका बिल अवष्य प्राप्त करें क्योकि इसी के आधार पर आप आवेदन उपभोक्ता आयोग में निर्माता, संस्था के विरूद्ध लगा सकते है।
इस अधिनियम के तहत यह आवष्यक है कि उत्पाद की पैकेंजिंग पर उत्पाद की डिटेल्स या जानकारी जैसे खुदरा मूल्य, निर्माण तिथि, अंतिम अवधि होना अनिवार्य है। इसे आप सभी अनिवार्य रूप से देखकर ही कोई उत्पाद या वस्तुएं खरीदे। इस अवसर पर सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान, बुरहानुपर विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह, जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती अर्चना नागपुरे, श्री महेन्द्र जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी एवं विद्यार्थी/नगर के उपभोक्तागण उपस्थित रहे।
मंगलवार, 24 दिसंबर 2019
उत्पाद लेते समय रसीद अवश्य ले-कलेक्टर श्री कौल
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