वन विभाग हरदा द्वारा वनो की चोरी में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही |
हरदा- आरोपी मुकेश वल्द रामसिंह जाति कोरकू, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी खेडा ने 09 नवम्बर 2019 को अतिक्रमण की मंषा से कक्ष क्रमांक 353 पी.एफ. में सागौन वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपित पौधो को नष्ट किया। पौधो के साथ ही अन्य मूल्यवान प्रजाति की अन्य वनोपज को व्यापार की मंषा से उखाड़ा था। फरार आरोपी को 04 दिसम्बर 2019 को भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यप्राणी अधिनियम 1972 तथा जैव विविधता अधिनियम 2002 के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया। तदोपरांत जिला न्यायालय हरदा (म.प्र.) के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा अपराधियों को 15 दिवस के लिये न्यायिक हिरासत में लिया गया। प्रकरण में न्यायालय में विचाराधीन है। तीन माह पूर्व भारतीय वन अधिनियम 1927,तथा जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत हरदा के ही मकड़ाई परिक्षेत्र के आरोपी परमानंद वल्द जयनारायण विष्नोई तथा मोहन वल्द जयनारायण विष्नोई को ट्रेक्टर-ट्राली से सागौन चोरी के मामले में 60 दिवस तक न्यायिक हिरासत में रखने उपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सषर्त जमानत दी गई। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। हरदा जिले में वन सुरक्षा हेतु वन अपराधों को रोकने के लिये वन विभाग सतत् प्रयासरत है एवं लकडी चारो एवं सरगनाओं में हडकंप व्याप्त है। |
रविवार, 8 दिसंबर 2019
वन विभाग हरदा द्वारा वनो की चोरी में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
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