विक्रय हेतु अवैध शराब रखने पर 2 माह का सश्रम कारवास एवं अर्थदण्ड।
बुरहानपुर- अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा अभियोजित प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर द्वारा आरोपी साईस्ता पति पप्पू, उम्र-29 वर्ष, निवासी ग्राम बहादरपुर वार्ड पटेल मोहल्ला, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) को 2 माह के साधारण साधारण कारावास एवं 2000 रूपये के जुर्माने से अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया गया कि, आबकारी उप निरीक्षक अभिलाषा वर्मा को घटना दिनांक 18.12.2017 को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर, समयाभाव के कारण बिना तलाशी वारंट प्राप्त किये ग्राम बहादरपुर में पंचानो के समक्ष अभियुक्ता के घर की तलाशी ली। तलाशी लिये जाने पर एक सफेद रंग की बोरी में रखे देशी मदिरा प्लेन के कुल 48 पाव, जिनमें से प्रत्येक पाव में 180 एम.एल., कुल 8.64 लीटर देशी मदिरा प्लेन जप्त की गई। जप्त मदिरा में से 04 पाव निकालकर देखकर, सुंघकर, चखकर व यांत्रिक परीक्षण द्वारा जांच करने पर देशी मदिरा प्लेन होना पाई गई। मौके पर ही अभियुक्ता को गिरफ्तार किया जाकर मौके पर विधिवत कार्यवाही की गई। अभियुक्ता का जुर्म जमानती होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। अभियुक्त का कृत्य म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ए) का उल्लंघन कर दण्डनीय अपराध किया होने से आवश्यक अन्वेषण पूर्णं कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई है मा. न्यायालय से आरेापी साईस्ता को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ए) सहपठित 45 के अंतर्गत 02 माह (दो माह) के साधारण कारावास की सजा एवं 2,000/- रूपये (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित कििया ।