भोपाल | |
मप्र मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा की शक्तियों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र प्रकाशन 2 अगस्त 19 के पूर्व समस्त रजिस्ट्रीकृत मोटरयानों के कर तथा शास्ति में छूट प्रदान की गई है। यह छूट 90 प्रतिशत शर्तों के तहत की जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि ऐसे व्यावसायिक वाहन, जिनका टैक्स और शास्ति (पेनल्टी) करने पर एक मुश्त भुगतान करने पर छूट प्रदान की जाएगी । 2 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो 31 मार्च 2020 तक छूट दी जाएगी । प्रकाशित अधिसूचना से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर छूट का प्रावधान किया गया है। 90 प्रतिशत की छूट ऐसे यान, जो विनिर्माण की तारीख से 20 वर्ष पूर्ण कर चुके है और वे आज भी रजिस्ट्रीकृत है। ऐसे यान, जिन पर कर या शास्ति या दोनों लंबित है तथा वाहन स्वामी स्वेच्छा से वाहन का रजिस्ट्रीकरण निरस्त करवाना चाहता है। इसके अलावा ऐसे यान, जिनके लिए अनुज्ञा पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र तथा बीमा नहीं लिया हो, अधिसूचना जारी होने की तारीख से विगत 5 वर्षों के भीतर किसी अपराध के लिए यान के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज न किया गया हो, पर कर व शास्ति की 90 प्रतिशत की छूट प्रदाय की जाएगी। एक मुश्त भुगतान के लिए छूट वाहनों पर अप्राप्त मोटरयान कर एवं शास्ति के एक मुश्त भुगतान के लिए इस तरह से छूट प्रदान की जाएगी । अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष पुराने रजिस्ट्रीकृत यान पर 20 प्रतिषत, 5 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष तक पुराने रजिस्ट्रीकृत पर 40 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जाएगी । इसके अलावा 10 वर्ष से अधिक, किंतु 15 वर्ष तक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान पर 50 और 15 वर्ष से अधिक पर 70 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। |
रविवार, 29 दिसंबर 2019
व्यावसायिक वाहनों पर एक मुश्त भुगतान के 90 प्रतिशत कर व शास्ति में छूट
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