बुधवार, 1 जनवरी 2020

आयुष्मान योजना में पात्र परिवारों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जायेगी

 
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ग्वालियर |


 

    आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में पात्र हितग्राहियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जायेगी। इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना जिसमें सामाजिक/आर्थिक/जाति आधार पर एवं ऐसे वंचित परिवारों को आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश योजना से सीधे तौर पर लाभांवित हो सकेंगे। बीपीएल कार्डधारी हितग्राही-दीनदयाल उपचार योजना के कार्ड धारक-राशन पर्ची धारक-नया सवेरा योजना के पात्र हितग्राहियों को इस योजना में मिलेगा।



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