बुरहानपुर- अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि मा.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री धिरेन्द्रसिहं मंडलोई बुरहानपुर ने अभियोजन अधिकारी की आपत्ति पर अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त की । आरोपी पंकज पिता प्रकाश उम्र 29 वर्ष निवासी निमदड द्वारा अवैध कच्ची महुआ की लगभग 60 लीटर अवैध शराब थाना खकनार क्षेत्र मे झाडियों में छुपाकर कही ले जाने की फिराक में था । मुखबीर की सूचना पर से खकनार पुलिस द्वारा जॉच करने पर आरोपी के कब्जे से लगभग 60 लीटर अवैध शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करने पर उसे जेल भेज दिया गया था आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से आज दिनांक को जमानत आवेदन प्रस्तुत किया परंतु जिस पर अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्ती को ध्यान में रखते हुए मा. न्यायालय ने आरोपी का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना और उसका जमानत आवेदन निरस्त कर दिया, आरोपी पहले से ही गिरफ्तार होकर जेल मे है।
सोमवार, 6 जनवरी 2020
अभियोजन अधिकारी की आपत्ति पर खकनार में अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त की
भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर
बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...
-
छतरपुर- कुल्हाडी मार कर अस्थिभंग करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। बिजावर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दो साल की कठोर कैद क...
-
बुरहानपुर. मेला देखने बाइक पर जा रहे तीन दोस्त सड़क हादसे में घायल हो गया। शराब के नशे में पीछे से आ रहे बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। ह...
-
राजगढ जिले में पदस्थ माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अंजली पारे राजगढ ने विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 85/19 धारा 363,366,376(1)(2) एवं ...