सोमवार, 6 जनवरी 2020

अभियोजन अधिकारी की आपत्ति पर खकनार में अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त की            


  बुरहानपुर- अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि मा.मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट श्री धिरेन्द्रसिहं  मंडलोई  बुरहानपुर ने अभियोजन अधिकारी की आपत्ति पर अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्‍त की । आरोपी पंकज पिता प्रकाश उम्र 29 वर्ष निवासी निमदड द्वारा अवैध कच्‍ची महुआ की लगभग 60 लीटर अवैध शराब थाना खकनार क्षेत्र मे झाडियों में छुपाकर कही ले जाने की फिराक में था । मुखबीर की सूचना पर से खकनार पुलिस द्वारा जॉच करने पर आरोपी के कब्‍जे से लगभग 60 लीटर अवैध शराब जप्‍त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी को न्‍यायालय में प्रस्‍तुत करने पर उसे जेल भेज दिया गया था आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से आज दिनांक को जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया परंतु जिस पर अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्‍ती को ध्‍यान में रखते हुए मा. न्‍यायालय ने आरोपी का तर्क विश्‍वास योग्‍य नहीं माना और उसका जमानत आवेदन निरस्‍त कर दिया, आरोपी पहले से ही गिरफ्तार होकर जेल मे है।
 
             


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