बुरहानपुर- सहा. अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील ने बताया कि मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री डी.एस. मंडलोंई बुरहानपुर ने अभियोजन अधिकारी की आपत्ति पर अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी श्रीराम पिता भाऊजी, उम्र 52 वर्ष निवासी नागुलखेडा की जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा ।
अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 12. 01.2020 को लगभग 03. 30 बजे मुखबीर से सूचना मिलने पर लालबाग थाने के सहा. उप. नि. राधेश्याम बट्टी ने आरोपी श्रीराम को साक्षीगण के समक्ष ग्राम नागुलखेडा में गजानंद के खेत के सामने बाले रोड पर से कच्ची हाथ भट्टी की महुआ की शराब जो 04 प्लास्टिक की केनो में भरी थी, को जप्त कर गिरफ्तार किया आरोपी श्रीराम से पूछताछ करने पर उसने शराब बेचने का लाईसेंस नही होना बताया था इसी कारण से गिरफ्तार आरोपी को थाने लाये एवं आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2) म.प्र. आबकारी अधिनियम का प्रकरण दर्ज किया। गिरफ्तार आरोपी को मा. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जहां पर आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अभियोजन अधिकारी श्री सुनील ने आपत्ति लेते हुए तर्क दिया कि प्रकरण में अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है एवं प्रकरण गंभीर प्रकृति का का है, आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो उसके फरार होने, अभियोजन साक्ष्य से छेड़- छाड़ करने एवं अभियोजन साक्षियों को डराने धमकाने की संभावना है, न्यायालय द्वारा अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए आरोपी का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना और जमानत आवेदन निरस्त कर दिनांक 27.01. 2020 तक जेल भेज दिया।