शनिवार, 4 जनवरी 2020

बुरहानपुर जिले में चाइनीस मांजे पर लगा पूर्णतया प्रतिबंध, कलेक्टर राजेश कौल ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश , उल्लंघन पर होगी सीधे दंडात्मक कार्रवाई



बुरहानपुर- मकर सक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चाइना के धागे के उपयोग से पक्षियों एवं जनसामान्य को हानि पहुंचती है तथा पक्षी इसमें उलझ कर घायल हो जाते हैं । चाईना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण होती है। और चाइना का धागा उपयोग पतंगबाजी में उपयोग किए जाने से पशु पक्षियों को जन सामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मकर संक्रांति त्योहार पर बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है इसलिए चाइना के धागे पर पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग पर जिला कलेक्टर राजेश कुमार कौल ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश  दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है। उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तथा उक्त आदेश 4 जनवरी से 3 मार्च तक जिले में प्रभावशील रहेगा । उक्त प्रभावशील अवधी में आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।


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