बुरहानपुर- जिले के खकनार थाना अंतर्गत आज फिर से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने 18 अवैध पिस्टलों के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया । उल्लेखनीय है कि खकनार थाना क्षेत्र में पूर्व में भी ग्राम पचौरी के आरोपी तरणसिह सीगलीकर को 20 नग हस्तनिर्मित पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया था। तभी से पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने ग्राम पचौरी में अवैध देसी पिस्टल के अवैध धंधों पर सख्ती से कार्रवाई करने एवं सूचना तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारानेकर एवं एसडीओपी नेपानगर एसआर सिंगर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी केपी धुर्वे के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था इस टीम द्वारा समय-समय पर अपराधियों पर नजर रखी जा रही थी। इसी तारतम्य में आज मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली कि एक लाल रंग की मोटरसाइकिल बिना नंबर की जिस पर दो युवक ग्राम पचोरी से अवैध हथियार लेकर मातापुर से डोईफोडिया होकर बुरहानपुर जाएंगे। सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारी को बताई गई तथा थाना प्रभारी केपी धुर्वे सहायक उपनिरीक्षक जगदीश मनसुरे, प्रधान आरक्षक रामचंद्र सावकारें, आरक्षक विनोद खरते, आरक्षक सुखलाल, आरक्षक मनोज मोरे, आरक्षक गजेंद्र रावत, आरक्षक संदीप पटेल, आरक्षक संदीप सोलंकी द्वारा ग्राम पचौरी से अवैध हथियार लेकर दो युवक ग्राम डोईफोडिया के मातापुर फाटे प्रतीक्षालय के पास अवैध हथियार लेकर बस से जाने वाले थे और बस की प्रतीक्षा कर रहे थे तभी उसे उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया ।नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम यूनुस पिता मुनशरीफ निवासी नंगला उटावर जिला मथुरा एवं महबूब पिता नागी खान निवासी नंगला उटावर जिला मथुरा बताया।
जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इन आरोपियों में से एक के कब्जे से 10 नग हस्त निर्मित पिस्टल एवं दूसरे आरोपी के कब्जे से 8 नग हस्तनिर्मित पिस्टल कुल 18 जिसकी अनुमानित कीमत ₹360000 बरामद की गई एवं अपराध क्रमांक 11/ 20 20 धारा 25(1-क), 25(1-ख) आयुध अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया। दोनों आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ कर ग्राम पचोरी से विनोद सिंह से लेकर जाना बताया गया । विनोद सिंह सिगलीकर थाना वरला जिला बड़वानी से 2 साल पहले ही पांचौरी गांव में आकर रहने लगा था घटना की जानकारी मिलने पर वह फरार है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में अपराध क्रमांक 69/ 19 धारा 376(D) भादवी 3/4 पास्को एक्ट अपराध पंजीबद्ध है एवं आरोपी विनोद सिंह के पिता बराडसिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 96 /13 धारा 25 Aआर्म्स एक्ट पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है।
इन दोनों अपराधियों को पकड़ने एवं उनसे अवैध पिस्तौल जप्त करने में उपनिरीक्षक जगदीश मनसुरे, प्रधान आरक्षक रामचंद्र सावकारें, आरक्षक विनोद खरते, आरक्षक सुखलाल, आरक्षक मनोज मोरे, आरक्षक गजेंद्र रावत, आरक्षक संदीप पटेल, आरक्षक संदीप सोलंकी इन पुलिस कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही । जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने इन्हें ₹10000 का नगद रिवार्ड देने की घोषणा की। जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि उक्त मामले की विवेचना की जाएगी और इसमें शामिल अन्य लोगों पर भी अपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।