बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी) सनसनी फैलाकर एटीएस ने विगत 12 दिसंबर 2019 को बुरहानपुर से एजाज अकरम खान और इलियास अकरम खान नामी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके मुंबई ले गई थी। एजाज अकरम खान और इलियास अकरम खान के परिवारिक सदस्यों ने बताया कि असत्य और आधारहीन प्रचार करके एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार किया था । जबकि प्रकरण वारंट तामीली का था और उन्हें विगत 15 वर्षों में एक भी नोटिस नहीं मिला है । आरोप है कि ए टी एस के द्वारा बद-दयांती के तहत दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपियों के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि नियम अनुसार पहले मजगांव कोर्ट मुंबई में जमानत याचिका पेश की गई थी किंतु दोनों आरोपियों की ज़मानत याचिका कोर्ट के जरिए ख़ारिज किए जाने से मुंबई महानगर की सेशन कोर्ट में एडवोकेट अवैस सिद्दीकी,, विद्या मानपोले और उबेद गवाटे के द्वारा अतिरिक्त सेशन जज माननीय आर एम सिद्धरानी के न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। जहां सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई है। आरोपियों के पारिवारिक सदस्यों ने कहा कि एटीएस ने गलत अंदाज में कार्यवाही करके उनके दोनों बच्चों और उनके पारिवारिक सदस्यों के सामाजिक जीवन को दागदार बना दिया है ।
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