हरदा । विगत दिनों थाना टिमरनी के अंतर्गत एक अपाहिज महिला के साथ चाकू की नोक पर बलात्कार करने वाले आरोपी को विशेष न्यायलय हरदा के विशेष न्यायधीश श्री एस. के. जोशी ने धारा 376, 506 आईपीसी के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार के जुर्माने से दंडित किया
विशेष लोकअभियोजक सुखराम बामने ने बताया की टिमरनी थाने के अंतर्गत एक गांव की पैर से अपंग आदिवासी महिला के साथ दिनांक 1 अक्टूबर2018 को सुबह 07 बजे आरोपी संतोष सैनी ने घर घुसकर महिला की गर्दन पर चाकू रखकर उसके साथ बलत्कार किया घटना के समय उसका पति हरदा मे था मोके का फायदा उठाकर आरोपी ने उक्त घटना को अंजाम दिया
पीड़िता ने उक्त घटना की शिकायत थाना टिमरनी मे की जिस पर से अपराध क्रमांक 403/18 धारा 376, 506 भा.द. वि. और एस. एसटी एक्ट के तहत मामला पंजीवद्ध किया गया और आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र पेश किया अभियोजन न्यायलय मे नो गवाह और तेरह दस्तावेज प्रदर्श कराये
बचाव पक्ष की और से सजा कम देने पर दलील दी गई की पहला अपराध है सजा कम दी जाये लेकिन न्यायलय ने कहा की दिव्यांग महिला के साथ बलत्कार करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी मे आता है और ऐसे मे कम सजा का तो प्रश्न ही नहीं बनता और विशेष न्यायाधीश संजयकृष्ण जोशी ने संतोष सैनी निवासी सुभाष वार्ड हरदा को 376 और 506 ipc के तहत दोषी मानते हुए क्रमश दस वर्ष और एक वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया यह निर्णय 30 जनवरी को दिया गया
शासन की और से पैरवी विशेष लोकअभियोजक सुखराम बामने द्वारा की गई।
हरदा से मुईन अख्तर खान
गुरुवार, 30 जनवरी 2020
हरदा जिले की दिव्यांग आदिवासी महिला के साथ बलात्कार के दोषी आरोपी को विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा..... दस वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार जुर्माने का आदेश...।।
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