सोमवार, 6 जनवरी 2020

इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर फिर हुआ आश्चर्यजनक निर्णय ,फ़ैसले के बाद फिर सुनवाई शुरू

 


*जिस याचिका में हाईकोर्ट की डीबी बेंच ने अंतिम निराकरण कर आदेश जारी कर दिया, उसमें तीन विभागों के प्रमुख सचिव, कलेक्टर, निगम कमिश्नर सहित सात अधिकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया*


इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश और देश के शॉपिंग मॉल्स, व्यवसायिक बिल्डिंगों सहित जिन भवनों में LPG गैस सहित अन्य विस्फोटकों का उपयोग किया जा रहा है, उन बिल्डिंगों का संचालन नेशनल बिल्डिंग कोड अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और फ़ॉयर सेफ़्टी अधिनियम का पालन नही करने पर इंदौर के *पत्रकार-RTI कार्यकर्ता राजेन्द्र के.गुप्ता (98270-70242)* ने इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका क्रं./24094/2019 दाख़िल की थी। गुप्ता की याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट जस्टिस एस.सी.शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की डीबी बेंच ने दिनांक 22/11/2019 को अंतिम आदेश जारी कर GAD, नगरीय प्रशासन, गृह प्रमुख सचिव, कमिश्नर नगरीय, कलेक्टर, कमिश्नर निगम और विस्फोटक नियंत्रक को जल्द से जल्द और सख्त कार्यवाही करने का आदेश जारी करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया था । आज दिनांक 06/01/2020 को याचिकाकर्ता गुप्ता को हाईकोर्ट से मेसेज आया की आपकी याचिका कल दिनांक 07/01/2020 को सुनवाई हेतु लगी है । मेसेज देख कर गुप्ता चौक गए और हाईकोर्ट की वेब साईट पर ऑन लाईन चेक किया तो दिनांक 22/11/2019 की तारीख़ में नोटिस जारी करने और एक सप्ताह में नोटिस का भत्ता जमा करने का आदेश डला हुआ मिला , जबकि दिनांक 22/11/2019 को जारी आदेश की प्रमाणित प्रतियाँ निकाल कर याचिकाकर्ता गुप्ता सभी विभागों और प्रधानमंत्री को हाईकोर्ट के आदेशानुसर कार्यवाही निर्धारित करने के लिए पत्र लिख चुके है ।कल दिनांक 07/01/2020 ko गुप्ता हाईकोर्ट के सामने इस अजीब स्थिति को रखेंगे । *सम्पर्क -राजेन्द्र के.गुप्ता (98270-70242)*


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