बुरहानपुर- अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, बुरहानपुर ने आरोपी लछा उर्फ लक्ष्मण उर्फ लछिया पिता पुटिया उर्फ रेवा उर्फ रेवाराम, उम्र 37 वर्ष, निवासी चावडिया खुरा जामठी, शाहपुर, बुरहानपुर को शेष प्राकृत जीवन काल तक आजीवन कारावास एवं 13000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि घटना दिनांक 29.03.2018 को फरियादी अपने काम से पास के गांव गया था तथा शाम को जब वह वापस घर आया तब उसे अपनी पुत्री घर नहीं मिली तब उसने आस पडोस में पता किया तब पडोस की महिला ने बताया कि तुम्हारी पुत्री (अभियोक्त्री) घर के पास कुएं से पानी लेने गयी थी वहां पर लछा उर्फ लक्ष्मण आया और पुत्री से बातचीत की ओर अपने साथ ले गया। फरियादी ने गांव में व आसपास अपनी पुत्री की तलाश की लेकिन वह नहीं मिली तब फरियादी ने थाना शाहपुर आकर रिपोर्ट दर्ज करायी। शाहपुर पुलिस द्वारा घटना की जांच कर आरोपी के कब्जे से अभियोक्त्री को बरामद किया गया तथा विवेचना पूर्ण कर धारा 366क, 506, 376, 376(2)(आई) भादवि एवं धारा 4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपी आरोपी लछा उर्फ लक्ष्मण उर्फ लछिया को धारा 363 भादवि में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4 के लघुत्तर में पृथक से दण्डित न करते हुए धारा 376(2)(आई) भादवि में शेष प्राकृत जीवन काल तक आजीवन कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।