बुरहानपुर - मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 13 के 7 पठित मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 4 के उपनियम (1) (2) (3) (4) एवं (5) के अंतर्गत जनपद पंचायत खकनार क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों के वार्डो के आरक्षण करने की कार्यवाही 27 जनवरी, 2020 दिन सोमवार को प्रातः 11 बजे से कार्यालय जनपद पंचायत खकनार में की जायेगी।
कलेक्टर श्री राजेश कुमार कौल ने बताया कि मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 17 के साथ पठित मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-7 के उप नियम (1) एवं (2) के प्रावधान अनुसार जनपद पंचायत खकनार क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों के सरंपच पदों का आरक्षण करने की कार्यवाही दिनांक 27/01/2020 दिन सोमवार को प्रातः 11 बजे जनपद पंचायत कार्यालय खकनार में की जायेगी।
शनिवार, 25 जनवरी 2020
जनपद पंचायत खकनार के तहत आरक्षण 27 जनवरी को
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