हरदा /जिला शिक्षा अधिकारी हरदा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन अपर संचालक शिक्षा जिला पंचायत हरदा के आदेश पर अपने पदेन कर्तव्यों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 का दोषी मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1999 के तहत प्रधान पाठक शासकीय कन्या माध्यमिक शाला हरदा प्रकाशचन्द्र पोर्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलम्बन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, खिरकिया नियत किया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रकाशचन्द्र पोर्ते को शैक्षणिक व्यवस्था के तहत आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से शासकीय माध्यमिक शाला सुन्दरपानी आसंजित किया जाकर 30 नवम्बर 2019 तक अनिवार्य रूप से आसंजित शाला में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया तथा संकुल प्राचार्य शासकीय कन्या उ.मा.विद्यालय हरदा के द्वारा 25 नवम्बर 2019 को कार्यमुक्त किया गया। जिला पंचायत हरदा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर दो दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये थे। पोर्ते द्वारा प्रधान पाठक शासकीय कन्या माध्यमिक शाला हरदा द्वारा आसंजित शाला में उपस्थिति नहीं दी गई और जारी कारण बताओं सूचना पत्र का उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।
हरदा से मुईन अख्तर खान