हरदा /मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के वाहन स्वामियों को बकाया कर के भुगतान में छूट दिए जाने की घोषणा की गई है। जिला परिवहन अधिकारी श्री जगदीश भील ने बताया कि ऐसे वाहन जो विनिर्माण की तारीख से 20 वर्ष पूर्ण कर चुके हो, परिवहन विभाग में अभी भी पंजीकृत हो तथा पंजीयन निरस्त करना चाहते हो उन्हें बकाया कर पर 90 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी वाहन पर मोटर यान कर या शास्ति लंबित है तथा वाहन स्वामी स्वेच्छा से पंजीयन निरस्त करना चाहता हो, तब भी 90 प्रतिशत की छूट वाहन कर पर दी जाएगी। भील ने बताया कि राज्य शासन द्वारा वाहन कर के एक मुश्त भुगतान पर भी छूट देने के निर्देश दिए गए हैं। 5 वर्ष पुराने पंजीकृत वाहन पर 20 प्रतिशत, 5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक पुराने वाहन पर 40 प्रतिशत, 10 से 15 वर्ष तक पुराने वाहन पर 50 प्रतिशत एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन पर 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। सभी प्रकार की छूट राज्य शासन द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में दी गई शर्तो के अनुसार दी जाएगी।
श्री भील ने जिले के वाहन स्वामियों से अनुरोध किया है कि अधिसूचना के अंतर्गत पात्र वाहन स्वामी वाहन कर के भुगतान में दी जा रही छूट का लाभ उठाए। उपरोक्त योजना 31 मार्च 2020 तक लागू है।
हरदा से मुईन अख्तर खान
बुधवार, 1 जनवरी 2020
मध्यप्रदेश शासन द्वारा बकाया वाहन कर के भुगतान में दी जा रही है छूट वाहन स्वामी ले सकते है योजना का लाभ
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