बुधवार, 8 जनवरी 2020

महिला के साथ अश्‍लीलता करने वाले इस आरोपी को कोर्ट ने भेजा जेल, मिली एक साल की सजा और दो हजार रूपये का जुर्माना


 
बुरहानपुर-  सहा. अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण में न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सुश्री शीतल बघेल, बुरहानपुर ने महिला का हाथ पकडकर अश्‍लीलता करने वाले आरोपी हेमराज पिता बाडू पाटिल, आयु 29 वर्ष  निवासी बोरसल, शाहपुर  जिला बुरहानपुर को एक वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।
   प्रकरण की विस्‍तारपूर्वक जानकारी देते हुये सहा. अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया कि दिनांक 05.10.2015 के सुबह 06:00 बजे की बात है कि फरियादी घर के सामने गली में झाडू दे रही थी, उसी समय मोहल्ले का हेमराज पिता बाडू पाटिल आया और फरियादी का सीधा हाथ बुरी नियत से पकड़ कर खींचने लगा और बोला कि मेरे साथ चल। फरियादी चिल्लाई तो उसके पति, सास मोहल्ले का मनोहर आ गये, उन लोगों को देखकर हेमराज भाग गया। फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 413/ 2015 अंतर्गत धारा 354 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्व कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की,  अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया एवं संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 354 भाद.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।                       प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी कर अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपी हेमराज को धारा 354 भारतीय दण्‍ड विधान में एक वर्ष का कारावस एवं 2000 रू के अर्थदण्‍ड से दंडित कराया गया।


 


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