सोमवार, 27 जनवरी 2020

मोटर साइकिल चोरी के आरोपी को न्यायालय ने दिया एक वर्ष का  सश्रम कारावास एवं लगाया 1000 रू का अर्थ दंड।       

  


बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी) न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर  सुश्री रंजना डोडवे, ने मोटर साइकिल चोरी के एक अपराधिक प्रकरण में आरोपी संजय उर्फ टारजन पिता मुन्ना कोरकु उम्र २० वर्ष निवासी गोलखेडा थाना नेपानगर जिला बुरहानुपर को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया है। 


प्रकरण की विस्तावरपूर्वक जानकारी देते हुये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया कि  04/08/2018 को रात्रि 9: बजे फरियादी योगेश अपनी मोटरसाईकल हिरो एच.एफ. डिलक्स क्रमांक एम.पी.68 एम.ए. 2150 लॉक करके सो गया था। अगले दिन सुबह 7 बजे देखा तो उसकी मोटर साईकल नहीं दिखी। आस पास तलाश करने पर भी नहीं मिली उसने अपनी दुकान में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरें को चेक किया तो एक लडका उसकी मोटर साईकल देडतलाई रोड कि ओर ले जाते देखा। काफी तलाश करने पर कुछ पता नहीं चला तो दिनांक 06/08/2018 को थाना आकर रिपोर्ट की। सी.सी.टी.वी. कैमरें की फुटेज फरियादी एवं साक्षी को दिखायें तो आरोपी संजय को पहचान कर बताया की उक्त लडका गोलखेडे का रहने वाला है। आरोपी से पुछताछ पर उसने अपराध करना स्वीकार किया, जिस पर आरोपी को गिरफतार कर धारा 379 भा.द.सं. में विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुात किया गया।
  
प्रकरण मे सफलतापूर्वक पैरवी शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा की गई उन्होंने मा. न्यायालय से  विचारण पश्चात आरेापी संजय उर्फ टारजन पिता मुन्ना कोरकु उम्र 20 वर्ष निवासी गोलखेडा, नेपानगर जिला बुरहानपुर को धारा 379 भा.द.सं. में  1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड  से दंडित किया।


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