बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी) पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस दीदी अमरावती नदी बांध निर्माण का टेंडर स्वीकृत होने के 20 माह बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू न होने के रवैये से नाराज़ होकर जनता के हक अधिकारों के लिए उन्हों ने एक पी आई एल (जनहित याचिका) दायर की है, जिस की सुनवाई 24 जनवरी 2020 को होगी । अर्चना चिटनिस दीदी का मानना है कि अड़ंगा लगाकर इस काम को लेट लतीफ़ किया जा रहा है । दायर
जनहित याचिका में कहा गया है कि बुरहानपुर जिले के बाशिंदों को सिंचाई की बढ़िया सुविधाएं देने की गरज से उन्होंने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की थी । उन की मांग पर जल संसाधन विभाग ने सर्वे कराया और अमरावती नदी पर चंडी गांव के किनारे मिट्टी का डैम बनाना उचित पाया ।
जल संसाधन विभाग ने 2310 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए इस डैम के लिए 23 फरवरी 2017 को 104.45 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए 4 अप्रैल 2018 को इंदौर की पृथ्वी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा लि को 3207.83 लाख में इसका टेंडर और वर्क ऑर्डर देने के बाद भी बांध का शुरू नही हुआ । इस से आहत हो कर पी आई एल दायर की गई है । पी आई एल के माध्यम से कोर्ट द्वारा रास्ता निकलने की उम्मीद है ।
बुधवार, 8 जनवरी 2020
पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस दीदी ने एम पी हाई कोर्ट में दाखिल की पी आई एल, 24 जनवरी 2020 को सुनवाई
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