जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि नरसिंहपुर के जिला अभियोजन अधिकारी श्री विनोद कुमार परोहा एवं प्रदीप भटेले की प्रभावशाली अभियोजन संचालन एवं कुशलता से उन्होने पंचम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती अनिता सिंह के न्यायालय से 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी संतोष मरकाम पिता बुदधुसिंह उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम घोट थाना बिजादांडी जिला मंडला को मृत्युदंड एवं 10000रू के अर्थदण्ड से दंडित काराया।
आरोपी संतोष ने दिनांक 24.06.2019 को रात्रि 10 बजे अवयस्क बालिका को उसके घर से अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उक्त प्रकरण की शिकायत थाना स्टेशनगंज में अपराध क्रं 448/19 के अंतर्गत दर्ज की गई।
मा. न्यायालय द्वारा आरोपी संतोष मरकाम को अवयस्क बालिका का अपहरण करने एवं दुष्कर्म करने के लिये क्रमश: भा.दं.वि. की धारा 363, 366, 376 क ख, 376(2)(एम), 376(2)(सी), 324 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 सहपठित धारा 5(एम) धारा 5 (आई) में दोषसिदध करते हुए भा.दं.वि. की धारा 376 कख में मृत्युदंड, धारा 363 में दस वर्ष का कठोर कारावास व 10000रू अर्थदण्ड व धारा 324 में 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया ।
बुधवार, 29 जनवरी 2020
राज्य में वर्ष 2020 की पहली फांसी- 5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फांसी की सजा
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