बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी) शासकीय सेवक के साथ गाली गलौज करने और धमकी देने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर द्वारा आरोपी मोहम्मद नईम पिता मोहम्मद शब्बीर, आयु-38 वर्ष,निवासी-ग्राम जैनाबाद मण्डी मोहल्ला थाना शिकारपुरा, बुरहानपुर को 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया गया कि घटना दिनांक 20. 02.2017 को फरियादी धनवंत महाजन, ग्राम पंचायत जैनाबाद में सचिव के पद पर पदस्थ होकर दिन के करीब 02:00 बजे ग्राम पंचायत भवन में शासकीय कार्य कर रहा था, तभी अभियुक्त मो. नईम, कर्मकार मण्डल निर्माण श्रमिक सुरक्षा योजना का पंजीयन आवेदन हस्ताक्षर करवाने पंचायत भवन आने पर फार्म अपूर्ण होने से, वांछित दस्तावेज संलग्न करने का कहने पर फरियादी को अश्लील गालियां देकर धमकाने लगा और कहा, कि देखता हूं कैसे काम करता है ? और उसे पंचायत में काम नहीं करने दिया। गांव के लोगों ने उसे समझाकर बाहर किया तो अभियुक्त कह रहा था, कि आज तो बच गया किसी दिन जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी द्वारा उक्त घटना उसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बताकर थाना शिकारपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रं. 75/17 अंतर्गत धारा 294, 186, 189, 506 भा. द. सं. में दर्ज की गयी। विवेचना के पश्चात् थाना प्रभारी शिकार पुरा द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया ।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई है । मा. न्यायालय से आरोपी को 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया, साथ ही मा. न्यायालय ने अर्थदण्ड की राशि के भुगतान में चूक करने पर अभियुक्त को 01 माह का कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया ।
बुधवार, 15 जनवरी 2020
शासकीय सेवक के साथ गाली गलौच करने एवं धमकी देने वाले आरोपी पर अदालत ने लगाया 2000 रूपये का अर्थदण्ड
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