मंगलवार, 14 जनवरी 2020

विधिक जागरूकता कार्यशाला आयोजित


बुरहानपुर -(मेहलका अंसारी) कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हॉल में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला विधि महाविद्यालय के विद्यार्थीयों के मध्य आयोजित की गई। इस अवसर पर सचिव/अपर जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नरेंद्र पटेल ने मध्यस्थता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि धारा 89 सि.पि.सी. एवं आदेश 10 अ के अंतर्गत मध्यस्थता हेतु कैसे प्रक्रिया अपनाई जा सकती है इस संबंध में जानकारी प्रदान की। मध्यस्थता एक स्वेच्छिक गोपनीय ़प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मध्यस्थता के मामलों में पक्षकारगण द्वारा समझौता किया जा सकता है। अगर समझौता न होता तो वाद पुनः न्यायालय में संचालित हो सकता है। यह दबाव रहित प्रक्रिया है।
जिला न्यायाधीश श्री नरेंद्र पटेल ने सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में जानकारी देते हुवे बताया कि किस प्रकार वाद दायद करने से लेकर अंतिम निर्णय तक प्रक्रिया अपनायी जाती है और मूल प्रक्रिया जिसके अंतर्गत स्पेशल रिलिफ एक्ट, आर्म्स एक्ट, कोर्ट फीस अधिनियम के बारे में विस्तृत से बताया गया। साथ ही दण्ड प्रक्रियां संहिता के बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
उक्त कार्यशाला में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल ने लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान की तथा उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से त्वरित न्याय प्राप्त कर सकते है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि यह पर्यावरण के लिए घातक है इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उक्त कार्यक्रम में सेवा सदन लॉ कॉलेज के प्राचार्य श्री मोहन सोनी, प्रोफेसर श्रीमती वैशाली गुप्ता के साथ-साथ विधि महाविद्यालय के फाईनल ईयर के छात्र-छात्राएॅं उपस्थित रहे।


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