बुरहानपुर-( मेहलका अंसारी) अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील एवं रतनसिंह भंवर द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार ने मजिस्ट्रेट न्यायालय से दोषमुक्त आरोपी श्रीराम राठौड पिता लक्षमण राठौड आयु 76 वर्ष निवासी ग्राम देडतलाई को 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया।
अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर ने बताया कि, फरियादी राजेश मालवीय ने ग्राम देडतलाई में स्थित प्लाट सौदा आरोपी श्रीराम से दिनांक 10.11.2010 को किया था । आरोपी श्रीराम ने उक्त प्लाट अपने नाम राजस्व रिकार्ड में बताकर फरियादी को विक्रय हेतु बताया था। फरियादी द्वारा उक्त प्लाट को खरीदने हेतु आरोपी से 6 लाख रू में सौदा कर सौदा चिटठी के समय फरियादी द्वारा आरोपी को 3 लाख 1 हजार रू नगद दिये गये जिसका उल्लेख 100रू के स्टाम्प वाली सौदा चिटठी प्रति 1 में किया गया। कुछ समय पश्चात आरोपी ने फरियादी से एक लाख पचास हजार रूपये और ले लिये तथा बाकी राशि फरियादी द्वारा रजिस्ट्री के समय देने का बोला गया। फरियादी द्वारा उक्त भूमि के रकबे का खसरा नकल निकालने पर उक्त भूमि प्रकाश पिता मांगीलाल के नाम से दर्ज पाई गई। आरोपी द्वारा फरियादी को उक्त भुमि की रजिस्ट्री दिखाइ गइ् थी जिसके आधार पर फरियादी ने सौदा चिटठी लिखकर रूपये दिये थे। फरियादी के द्वारा चार लाख 51 हजार रू देने के बाद भी अभियुक्त से उक्त भुमि की लिखा पढी नही की और इस बात को लेकर फरियादी से गाली गलौच कर कहा कि वह न तो पैसा देगा न ही जमीन। फरियादी की शिकायत पर श्रीमान एस.डी.ओ.पी. नेपानगर द्वारा जांच कराई गई। उपरोक्त आवेदन एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर थाना खकनार द्वारा आरोपी के विरूदध अपराध क्रं 09/ 15 अंतर्गत धारा 420 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबदध किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर एवं श्री सुनील कुरील द्वारा की गई थी, जिसके बाद भी मा. मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया था, दोषमुक्त निर्णय से व्यथित/पीड़ित होकर अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा अपील की गई थी।मा. सत्र न्यायालय के समक्ष मध्य प्रदेश शासन का पक्ष अपील के संबंध मे लोक अभियोजक श्री दिपक उमाले ने दृढ़तापूर्वक रखा अभियोजन की अपील को उचित मानते हुए मा. न्यायालय ने आरोपी श्रीराम राठौड पिता लक्षमण राठौड आयु 76वर्ष निवासी ग्राम देडतलाई को 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया।
मंगलवार, 11 फ़रवरी 2020
अभियोजन पक्ष की अपील पर सेशन कोर्ट ने दोषमुक्त आरोपी को सुनाई एक वर्ष के कारावास तथा ₹ 500 के अर्थदंड से किया दंडित
भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर
बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...
-
छतरपुर- कुल्हाडी मार कर अस्थिभंग करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। बिजावर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दो साल की कठोर कैद क...
-
बुरहानपुर. मेला देखने बाइक पर जा रहे तीन दोस्त सड़क हादसे में घायल हो गया। शराब के नशे में पीछे से आ रहे बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। ह...
-
राजगढ जिले में पदस्थ माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अंजली पारे राजगढ ने विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 85/19 धारा 363,366,376(1)(2) एवं ...