शुक्रवार, 7 फ़रवरी 2020

बुरहानपुर जिले के नेपानगर में सास को मौत के घाट उतारने वाली सगी बहनों को कोर्ट ने दिया आजीवन कारावास


बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी) अपर सत्र न्यायाधीश श्री संजीव कुमार गुप्ता जिला बुरहानपुर द्वारा आरोपीगण दीपिका पति विजय, उम्र 26 वर्ष निवासी नेपानगर एवं रूपा पति रीतेश, उम्र 28 वर्ष, निवासी लालबाग जिला बुरहानपुर (म0प्र0) को आजीवन कारावास एवं 5000-5000  रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया है। प्रकरण की विस्‍तारपूर्वक जानकारी देते हुये विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम ने बताया गया कि घटना दि 28.02.2018 को  आरोपीगण दीपिका ने अपनी बड़ी बहन रूपा के साथ मिलकर षडयंत्र पूर्वक अपनी सास योगिता बाई पति मोतीलाल साहू की हत्या की एवं लूट की झूठी कहानी बनाकर थाना नेपानगर मे एफआईआर दर्ज कराई । प्रकरण मे पुलिस द्वारा जांच करने पर लूट की घटना झूठी प्रमाणित होने से आरोपियों से पूछताछ करने पर घटना करना स्वीकार किया एवं जांच उपरांत पुलिस द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया गया।          प्रकरण मे मा. न्‍यायालय ने  आरेापीगण दीपिका एवं उसकी बड़ी बहन रूपा को धारा 302 भा.द.वि. मे आजीवन कारावास एवं 5000- 5000 रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 201  भा.द.वि. मे 07-07 का कारावास एवं 5000- 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।


 


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