शनिवार, 1 फ़रवरी 2020

बुरहानपुर जिले में अवयस्‍क बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दिया 3 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्‍ड 


 
 बुरहानपुर-   विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला  अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्‍धावे द्वारा अभियोजित एक महत्वपूर्ण अपराधिक प्रकरण मे  माननीय विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट श्री के.एस. बारिया द्वारा आरोपी कालु पिता काशीराम उम्र 24 वर्ष निवासी इंदिरानगर ग्राम सिवल नेपानगर जिला बुरहानपुर को धारा 452 भादवि7/8 लैगिक अपराधो से बालकों का सरक्षण अधिनियम 2012 में 3 वर्ष कारावास एवं 2000 रू के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया ।  
 
    प्रकरण की विस्‍तारपूर्वक जानकारी देते हुये विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला  अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्‍धावे ने बताया कि  पीडीता घटना दिनांक 21.05.2018 को शाम करीब 4.00 बजे अपने काका के घर पर खटिया पर सोई हुई थी पीडीता की मॉ, काकी, नदी पर कपडे धोने गई थी तभी सामने का रहने वाला आरोपी कालु पिता काशीराम घर के अदंर घुस आया एवं पीडीता की खटिया पर आ कर बैठ गया एवं पीडीता के साथ बुरी नियत के साथ छेडछाड करने लगा पी‍डीता जोर- जोर से चिल्‍लाई तो आरोपी कालु भाग गया। पीडीता की मॉ, काकी के आने के बाद उक्‍त घटना बतायी एवं उसके पिता के आने पर उसे भी घटना बतायी उसके बाद थाने पर रिपोर्ट लिखवाने गये।
पीडीता की उक्‍त रिपोर्ट पर थाना नेपानगर पर अपराध क्रमांक 149/2018 धारा 452, 354 भा.द.वि. एवं 7/8 लैगिक अपराधो से बालकों का सरक्षण अधिनियम 2012 का पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर  अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया एवं विचारण के दौरान न्‍यायालय में आरोपी पर विरचित आरोप प्रमाणित होने पर न्‍यायालय ने आरोपी कालु को दोषसिद्ध पाया। धारा 452 एवं 354 भादवि के अपराध से गुरूतर अपराध अन्‍तर्गत धारा 7,8 लैगिक अपराधो से बालकों का सरक्षण अधिनियम 2012 के अन्‍तर्गत दंडित किया गया है।  
   प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्‍धावे द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपी को मा. न्यायालय से आरोपी  कालु को धारा 452 भादवि में 3 वर्ष कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्‍ड 7/8 लैगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 मे 3 वर्ष कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्‍ड से दंडित कराया।
 


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