बुरहानपुर - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 25 श्रेणी के पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित किये गये है। इन परिवार को स्थानीय निकाय द्वारा सतत् रूप से पात्रता पर्ची जारी की गई है। उक्त लाभ वास्तविक पात्र एवं जरूरतमंद गरीब परिवार तक लाभ पहुंचाना अति आवश्यक है। मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों के घर-घर जाकर सत्यापन करने की कार्यवाही की जारी है। जिले में कुल 1,43,255 परिवारों का सत्यापन किया जाना है। इसके लिए जिले में 762 दलों का गठन किया गया है।
गत् दिवस कलेक्टर श्री राजेश कुमार कौल ने सत्यापन अभियान की गहनता से समीक्षा की गई। इस दौरान पाया गया कि गठित दलों के द्वारा बहुत कम संख्या में सत्यापन की कार्यवाही की गई है। कुछ दलों द्वारा सत्यापन कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है। इनके द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही बरती गई है। इसके कारण जिले में 8 कर्मचारी जिनका सत्यापन कार्य शून्य तथा इनके द्वारा लंबी अवधि बित जाने के बाद भी सत्यापन का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इन्हें किया निलंबित:-
कार्य में लापरवाही बतरने पर सांईखेड़ा कलां ग्राम पंचायत के सचिव मनोज काजले, सीवल ग्राम पंचायत के सचिव सुनिल पटेल, दातपहाड़ी ग्राम पंचायत के सचिव श्रीराम सखाराम पटेल, सीवल ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक जही रखान, सागफाटा ग्राम पंचायत रोजगार सहायक गजानन रामसिंग, बोरगांव ग्राम पंचायत सचिव सरदार तड़वी, ढिमानिया ग्राम पंचायत सचिव प्रेमसिंह रावत और नगर निगम बुरहानपुर के सहायक ग्रेड-2 केसर अली जफरअली को निलंबित किया गया है।
इसके अलावा सत्यापन अभियान कार्य में रूचि नहीं लेने वाले दलों के 36 कर्मचारियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये है। बैठक में उपस्थित पर्यवेक्षकों को उनके प्रभार के दलों के माध्यम से शत-प्रतिशत सत्यापन कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है। यह जानकारी संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शैली कनास द्वारा दी गई