बुरहानपुर -(मेहलका अंसारी) अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर की आपत्ति को उचित मानते हुए मा. न्यायिक दण्डाधिकारी श्री आर.एस. बघेल, बुरहानपुर ने गौवंश की अवैध तस्करी करने वाले आरोपीगण की जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा ।
अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर ने बताया कि,आरोपीगण शेख शकील पिता शेख रहीम, शेख अशफाक, एजाजउददीन पिता इकरामउददीन, जिला बुरहानपुर द्वारा दिनांक 03.02.2020 को को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि तौता मैना की दरगाह के पास जहीर के खेत में बने बाडे में गौवंश वध हेतु लाए गए।मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस के द्वारा मुखबीर के बताए स्थान पर पहुॅचकर जहीरूददीन के खेत के बाडे में एक कमरे में सफेद रंंग की खाल एवं सफेद रंग का कटा हुआ मुंह एवं गौवंश काटने के खुन लगे औजार पाये गये साथी ही अरोपी एजाजउददीन शेख शकील पिता शेख रहिम शेख अस्फाक पिता शेख अजीज को पकडा और धारा 4,5,9 गौवंश एवं 11 घ पशु क्रुरता अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा आपत्ति ली गयी। आपत्ती को ध्यान में रखते हुए मा. न्यायालय ने आरोपीगण का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना तथा उन्हे जेल भेजा गया।