हरदा/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एस. विश्वनाथन द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में सेमेस्टर परीक्षा एवं बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण हरदा जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए की गई है। जारी आदेश अनुसार किसी भी प्रकार से चल समारोह में तेज गति के ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विशेष समारोह एवं कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र बन्द कमरे में अत्यंत मंद गति से प्रयोग में लाये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में समस्त एसडीएम को अपने अनुभाग क्षेत्र में आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार-प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की स्वीकृति देने हेतु अधिकृत किया गया है। वे इस संबंध में अभिलेख संधारित करेंगे एवं आवेदक को निर्देशित करेंगे कि वे अनुज्ञा पत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय प्रचार-प्रसार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगे तथा स्वीकृति आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित करेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों को तत्काल जप्त कर लिया जाएगा एवं संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 2 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगा।
हरदा से मुईन अख्तर खान
गुरुवार, 13 फ़रवरी 2020
हरदा मे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगा प्रतिबंध...... डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.....
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