बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी) मा. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर श्री आर. एस. बघेल ने राज़ी नामा होने के बावजूद गाली गलौच करने वाले आरोपीगण रोहित उर्फ खुमान एवं दीनु उर्फ दिनेश को 100-100 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर ने बताया कि, थाना शिकारपुरा के अंतर्गत आरोपीगण खुमान उर्फ रोहित, दिनु उर्फ दिनेश एवं चिल्लु ने फरियादी तुकाराम को मां बहन की अश्लील गालियां दी, जो सुनने में बुरी लग रही थी। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो दीनु एवं चिल्लु ने उसके हाथ पकड लिये एवं खुमान ने लोहे की टॉमी से उसके सिर में दाहिने तरफ मार दिया, जिससे चोट लगकर खुन निकलने लगा एवं बांये हाथ की भुजा एवं पैर की उंगली में चोट आई। फरियादी ने थाना शिकारपुरा अंतर्गत रिपोर्ट लिखायी। जिसे अप क्रं 199/15 अंतर्गत धारा 294,323,506,34 भा.द.वि. में अपराध पंजीबदध किया गया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा की गई तथा निर्णय पूर्व ही आरोपीगण और फरियादी मे आपसी राजीनामा होने से मा. न्यायालय ने अश्लील गालियॉ देने के कारण आरोपीगण रोहित एवं दिनेश को 100-100 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया तथा अर्थदण्ड न देने की दशा में 10-10 दिवस के कारावास से दंडित करने का आदेश दिया।